एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज…..

ख़बर शेयर करें -

रुद्रपुर। एम्स के किच्छा स्थित सेटेलाइट सेंटर में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिंदर सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को यह आदेश जारी किया।
मामले में जमानत पाने के लिए दीपक गुसाईं, दीपांशु मंडल, दीपना मंडल, गणेश निसार और सुब्रत बछाड़ ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किए थे। बीते बृहस्पतिवार को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की थीं। इसके बाद अदालत ने शुक्रवार को सभी पांचों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
एम्स प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस की ओर से दीपक गुसाईं के कब्जे से दो लाख रुपये बरामद किए जाने का दावा भी किया गया था। इसके अलावा मामले में दो फर्जी नियुक्ति पत्र मिलने की बात सामने आई थी।
फिलहाल अदालत के आदेश के बाद पांचों आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *