रुद्रपुर में नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी जीजा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, पोक्सो संगीता आर्य की अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया।
मामला वर्ष 2020 का है। रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी की शादी शाहजहांपुर निवासी अंकुर के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद बेटी अपने पति के साथ रुद्रपुर में ही किराये के मकान में रहने लगी थी। इस दौरान अंकुर का ससुराल में भी आना-जाना लगा रहता था।
बताया गया कि 9 फरवरी को पीड़िता की बड़ी बहन अपने ससुराल गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। इसके बाद पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी
