देहरादून। उत्तराखंड में नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ईज ऑफ लिविंग और उपभोक्ता अधिकारों को सुगम बनाने की दिशा में नए बिजली कनेक्शनों की दरें पूर्व-निर्धारित कर दी हैं। नई व्यवस्था एक नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू होगी।
आयोग के निदेशक तकनीकी यश डिमरी के अनुसार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स को प्रदेश में लागू किया गया है। इसके तहत 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाने वाले व्यक्तिगत एस्टीमेट की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।
इसके साथ ही बार-बार होने वाले साइट इंस्पेक्शन से भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे नए कनेक्शन लेने में समय और अनावश्यक भागदौड़ दोनों कम होने की उम्मीद है।
एक नवंबर से प्रदेशभर में लागू होने वाली इस व्यवस्था को उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
